
नाबालिग से मारपीट मामले में बाल आयोग सख्त
JJ एक्ट की धारा 75 न जोड़ने पर अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने जताई नाराज़गी
पुलिस अधीक्षक को कड़े निर्देश, प्रकरण दर्ज कर समीक्षा में लिया गया
चौपाल न्यूज इन | रायपुर/बालोद |http://Chaupal new in
जिला बालोद में एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है।
जानकारी के अनुसार, एक पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। घटना में आरोपित बालिग द्वारा बच्ची को धक्का देकर गिराया गया, जिससे उसके सिर में चोट आई और उसे चक्कर व धुंधला दिखने की समस्या होने लगी।
बाल कल्याण समिति द्वारा इस घटना में JJ एक्ट की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए गए थे। लेकिन पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत चालान में यह धारा नहीं जोड़ी। इस पर आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर अभियोग पत्र में धारा 75 जोड़ने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयोग ने इस मामले को प्रकरण क्रमांक 1297/25 के रूप में दर्ज कर सुनवाई में लिया है। डॉ. शर्मा ने दो टूक कहा है कि—
“बच्चों के साथ क्रूरता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”