चोपाल न्यूज इन रायपुर छत्तीसगढ़ http://Chaupalnews.inरायपुर, 10 जून 2025
मनेन्द्रगढ़ जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) में गंभीर अनियमितताओं के चलते विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
🔍 क्या है मामला?
सूत्रों के अनुसार, श्री जायसवाल ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में वरिष्ठता सूची में हेरफेर और नियमों की खुली अनदेखी की है। जांच में सामने आए मुख्य बिंदु:
- माध्यमिक शाला लेदरी:
वरिष्ठता क्रमांक 4393 की शिक्षिका श्रीमती गुंजन शर्मा को अनुचित रूप से अतिशेष घोषित किया गया, जबकि उनके बाद के क्रमांक (4394) की श्रीमती बेबी धृतलहरे को सुरक्षित रखा गया। - प्राथमिक शाला चिमटीमार:
कार्यभार ग्रहण तिथि के अनुसार श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना था, लेकिन सूची में श्रीमती संध्या सिंह का नाम जोड़कर बदलाव किया गया। - माध्यमिक शाला साल्ही:
शिक्षक श्री सूर्यकान्त जोशी के विषय की जानकारी गलत दर्शाई गई और उनकी विषय चक्रानुसार पदस्थापना नहीं की गई।
इन सभी मामलों में वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर कनिष्ठ दर्शाया गया, जो साफ तौर पर कुटरचना, स्वेच्छाचारिता और पद के प्रति लापरवाही को उजागर करता है।
⚖️ नियमों का उल्लंघन
श्री जायसवाल का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
🏢 निलंबन की शर्तें
निलंबन अवधि में श्री जायसवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उनका मुख्यालय अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तय किया गया है।
📌 यह मामला शिक्षकों के अधिकार और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिससे पूरे शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर नजर डालने की जरूरत महसूस की जा रही है।
— चोपाल न्यूज इन, रायपुर छत्तीसगढ़
✍️ मुख्य संपादक: सुरेन्द्र यादवhttp://Chaupal new in