🔹 मुख्य बिंदु (हाइलाइट):
- छात्रों से अधिक शुल्क वसूली का मामला।
- जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए प्राचार्य।
- कलेक्टर जशपुर की अनुशंसा पर संभागायुक्त की कार्रवाई।
- नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबन।
- जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, मुख्यालय जशपुर D.E.O. कार्यालय निर्धारित।
🔍 चोपाल न्यूज इन रायपुर छत्तीसगढ़ http://Chaupalnews.in:
जिला जशपुर के विकासखंड बगीचा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरडेग में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्री तरसियुस तिग्गा को छात्रों से अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई संभागायुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा कलेक्टर जशपुर की अनुशंसा पर की गई।
सूत्रों के अनुसार, श्री तिग्गा ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूला था। इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि श्री तिग्गा ने पदीय मर्यादाओं की अवहेलना करते हुए न केवल अतिरिक्त शुल्क वसूला, बल्कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का भी उल्लंघन है।
उक्त आचरण को गंभीर मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।
👉 इस मामले से यह स्पष्ट है कि शासन शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
🖋️ क्रमांक-1399/सुनील त्रिपाठी/नूतन
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