छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) रायपुर में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें नियमित करने का आदेश दिया है

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चौपाल न्यूज इन रायपुर Chaupalnews.inछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) रायपुर में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने कहा कि 10 से 16 वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों के पास पर्याप्त अनुभव है, इसलिए उन्हें उनके वर्तमान पदों पर नियमित किया जाए।

मुख्य बिंदु:

आदेश का संदर्भ: बिलासपुर उच्च न्यायालय का यह निर्णय NIT रायपुर के कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित है।

कर्मचारियों का अनुभव: याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी नियुक्ति विज्ञापन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हुई थी, और वे 10 से 16 वर्षों से कार्यरत हैं।

नियमितीकरण का आदेश: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए NIT को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को चार महीने के भीतर नियमित किया जाए।

NIT प्रशासन की आपत्ति: NIT के वकील ने नियमितीकरण के नियमों में प्रावधान न होने का तर्क दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

यह फैसला अन्य विभागों में भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों में मिसाल साबित हो सकता है।

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