


ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
बलरामपुर 21 जनवरी 2025/
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है एवं आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावशील रहेगी। सभी अभ्यर्थी, कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, साईकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गावों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं।
लाउडस्पीकरों की ऊँची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रूप से अशांत हो जाते हैं तथा उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर के अबाध प्रयोग से वृद्ध दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह चिकित्सालय या घर में हो बहुत परेशानी होती है। निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय और स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के ऊंचे स्वरों पर अव्यवधानिक प्रयोग से जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हर पहलुओं पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री राजेन्द्र कटारा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे के बीच किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु प्रभावशील होगा।