
छत्तीसगढ़ राज्य में स्टील उद्योगों को सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता, जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं या उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट एक रुपये की छूट दी जाएगी। यह निर्णय मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को आर्थिक राहत देने और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह कदम स्टील उद्योगों द्वारा बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ किए गए हड़ताल के बाद उठाया गया है, जिससे उद्योगों को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने इस निर्णय पर सरकार का आभार व्यक्त किया है, और इसे राज्य के इस्पात उद्योगों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है।