
चौपाल न्यूज इन रायपुरChaupalnews.in: छत्तीसगढ़ में निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से शुरू
RTE (Right to Education) क्या है?
- आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत
इस प्रावधान के तहत सभी गैर-अनुदान प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
- प्रवेश की आयु सीमा
आरटीई अधिनियम के अनुसार, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू होगी।
यह अवसर उन बच्चों के लिए है जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।