वित्त विभाग ने जारी किया वित्त निर्देश 14/2026, सरकारी खर्चों पर लगेगी लगाम
रायपुर, छत्तीसगढ़ | चौपाल न्यूज़ इनhttp://Chaupalnews.in
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से बड़ा आदेश जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत सभी विभागों, निगम-मंडलों, कलेक्टरों एवं अधिकारियों को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 15 मई 2026 से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी निर्देश के अनुसार अब शासकीय कार्यों में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में बिजली, डीजल और ईंधन की बचत पर विशेष जोर दिया गया है। विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चों की नियमित समीक्षा करें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं।
सरकार ने अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से यात्रा संभव होगी। इसके अलावा बैठकों के आयोजन में भी मितव्ययिता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकतर बैठकों को अब वर्चुअल एवं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने पर जोर दिया गया है।
वित्त विभाग ने कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण को अनिवार्य करते हुए कहा है कि कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद कंप्यूटर, एसी, पंखे और अन्य विद्युत उपकरण बंद किए जाएं। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए फाइलों एवं दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कागज और प्रिंटिंग खर्च में कमी लाई जा सके।
इसके अलावा राज्य शासन ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया है। विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रशिक्षण पोर्टल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।
सरकार के इस फैसले को वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक खर्चों में नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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